बार-बार टोल टैक्स देने से मिलेगी राहत! ₹1500 और ₹3000 में बनेगा सालभर का पास, जानें नियम
टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अगर आप रोजाना काम या किसी दूसरे जरूरी काम से टोल प्लाजा पार करते हैं, तो अब बार-बार टोल टैक्स देने के बजाय सालाना पास का विकल्प चुन सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने FASTag से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियम 1 नवंबर 2026 से लागू होंगे। इसके तहत पात्र निजी वाहन मालिकों को सालाना लोकल पास की सुविधा मिलेगी, जिसकी फीस टोल प्लाजा की लोकेशन के हिसाब से तय की गई है।
1. ₹1500 और ₹3000 में बनेगा सालाना पास
नए नियमों के मुताबिक, टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र वाहन मालिक रियायती लोकल पास बनवा सकेंगे। अगर संबंधित टोल प्लाजा नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा से बाहर है, तो सालाना पास के लिए ₹1500 देने होंगे। वहीं, नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए सालाना फीस ₹3000 तय की गई है। इस सुविधा का मकसद आसपास रहने वाले लोगों के रोजाना के सफर को किफायती बनाना है।
2. किन लोगों को मिलेगा नए नियम का फायदा?
इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा। वाहन मालिक का निवास संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। इसके अलावा, वाहन का इस्तेमाल गैर-व्यावसायिक यानी निजी कामों के लिए होना चाहिए और उस पर वैध व चालू FASTag लगा होना जरूरी है। यह पास केवल उसी टोल प्लाजा पर मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है। यानी एक टोल प्लाजा का पास दूसरे टोल प्लाजा पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
3. इन लोगों को नहीं मिलेगी पास की सुविधा
सरकार ने नए पास के लिए कुछ सीमाएं भी तय की हैं। जिन राष्ट्रीय राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर क्लोज्ड यूजर फी कलेक्शन सिस्टम के तहत टोल वसूला जाता है, वहां यह रियायती पास जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, अगर संबंधित रास्ते पर आने-जाने के लिए सर्विस रोड या कोई वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है, तो भी इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए केवल टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने से पास मिलने की गारंटी नहीं है; अन्य शर्तें पूरी करना भी जरूरी होगा।
4. कहां और कब से बनवा सकेंगे पास?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, पात्र टोल प्लाजा पर यह सुविधा 1 नवंबर 2026 से उपलब्ध होगी। वहीं, राजमार्गयात्रा (Rajmargyatra) ऐप के जरिए सालाना लोकल पास की सुविधा 1 दिसंबर 2026 से शुरू होगी। सरकार हर साल 1 अप्रैल को पास की फीस में संशोधन भी कर सकती है। ऐसे में टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिकों के पास अब मासिक पास के साथ सालाना लोकल पास चुनने का विकल्प होगा। पास बनवाने से पहले संबंधित टोल प्लाजा पर लागू नियमों और अपनी पात्रता की जानकारी जरूर जांच लें।